दुर्ग/ 18 दिसम्बर।नगर पालिक निगम।छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1958/नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत, नगर पालिका निगम दुर्ग में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 19 दिसंबर, 2024 को शाम 4 बजे जिला कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में होगी.इस दिन आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया के लिए, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग नगर निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल को परिपत्र जारी किया।जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
गुरुवार 19 दिसंबर 2024 को 4 बजे नगर निगम आरक्षण प्रकिया लॉटरी के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।जिसकी व्यापक तैयारी की जा रही है।निगम क्षेत्र के 60 वार्डो के पार्षदों के लिए लाटरी निकाली जावेगी ।
कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने निगम संबंधित अधिकारी/कर्मचारियो को आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय से एक घंटे पहले अपने अभिलेख सहित पूरी तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है।